अवैध क्लीनिक को नोडल अधिकारी ने निरीक्षण कर किया सील व दर्ज कराया मुकदमा
शाहाबाद (रामपुर) नगर शाहबाद में(डा0 के0के0 चहल) नोडल अधिकारी पंजी0/क्वैक्स जनपद रामपुर की लिखित तहरीर के आधारपर कोतवाली शाहाबाद में एक अवैध संचालित अस्पताल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। जिसमे दिनांक 07.11.2024 को (डा0 के0के0 चहल) नोडल अधिकारी पंजी0/क्वैक्स जनपद रामपुर व टीम द्वारा ढकिया रोड ब्रिलियन्ट कॉचिंग के नीचे, शाहबाद में जच्चा बच्चा केन्द्र का निरीक्षण किया गया, जो कि प्रदीप ठाकुर व कु० इल्मा द्वारा संचालित किया जा रहा था । निरीक्षण के समय प्रदीप ठाकुर व / कु० इल्मा मौके से फरार पाये गये ।
इस जच्चा बच्चा केन्द्र में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा रोगियों का उपचार किया जा रहा था । होस्पिटल में अवैध रूप से बैड, आई. वी. स्टैंड, चिकित्सीय उपकरण तथा प्रसव कक्ष उपलब्ध था । यह प्रतिष्ठान कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर में पंजीकृत नहीं है । जो कि राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 2019 की धारा 34 का स्पष्ट उलंघन तथा आम जनमानस के साथ धोखाधडी है, अतः इस होस्पिटल को नोडल अधिकारी डॉक्टर के0के0 चहल ने मौके पर सील कर दिया ।
उक्त संबध मे कोतवाली शाहबाद में मु0अ0सं0 338/2024 धारा 318(4) बी.एन.एस. 2023 व 34 राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 2019 मे अभियुक्तगण प्रदीप ठाकुर , कु० इल्मा निवासीगण ब्रिलियन्ट कॉचिंग के नीचे, शाहबाद जनपद रामपुर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया ।