आचार संहिता उल्लंघन में पूर्व विधायक यूसुफ अली को हुई एक हज़ार जुर्माने के साथ छह माह कैद की सजा।
कोर्ट ने चार मामलों में छह माह की सजा के साथ एक एक हजार का लगाया जुर्माना।
रामपुर(मुजाहिद ख़ान):आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक अली युसूफ अली को दोषी करार देते हुए छह माह कैद की सजा और एक हजार रुपए हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
चमरोआ से बसपा से पूर्व विधायक रहे अली युसूफ अली सहित दो को आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार छह माह की कैद की सजा और एक एक हजार रुपए का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता क्राइम अमरनाथ तिवारी ने बताया कि एमपी/एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने चार मामलों में पूर्व विधायक अली यूसुफ अली सहित दो लोगो को छह माह की सजा और एक एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
हालांकि बात में कोर्ट ने अपील दाखिल करने तक के लिए पूर्व विधायक को जमानत प्रदान कर दी। पूर्व विधायक अली युसूफ अली के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के 17 मामले दर्ज थे जिसमें से एक में वह बरी हो गए थे 4 मामलों में शुक्रवार को एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल में सुनवाई थी जिसमें कोर्ट ने इन चारों मामले में अली युसूफ अली सहित दो व्यक्तियों को सजा सुनाई और जुर्माना डाला।