दिल्ली चुनाव से पहले तीस हजारी कोर्ट ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) को राहत मिल गयी है. कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद को शर्तों के साथ दिल्ली आने की इजाजत दे दी है. तीस हजारी कोर्ट ने पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चंद्रशेखर आजाद को सशर्त जमानत देते हुए 4 सप्ताह के लिए दिल्ली से बाहर रहने का आदेश दिया था.

कोर्ट का कहना है कि भीम आर्मी चीफ को सशर्त दिल्ली आने की इजाजत देगी. कोर्ट ने कहा कि चंद्रशेखर को अपना पूरा सेड्यूल एक दिन पहले डीसीपी क्राइम और कनर्सन डीसीपी को देना होगा.

इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से कहा गया कि डेमोक्रेसी में चुनाव सबसे बड़ा पर्व होता है. इसे सेलिब्रेट करने के लिए सबको आगे आना होगा और ज्यादा भागीदारी के लिए कोर्ट चंद्रशेखर को दिल्ली आने की इजाजत चुनाव के दौरान देता है.

जज कामिनी लऊ ने कहा, लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए. ऐसे में चन्द्रशेखर को चुनाव में भागीदारी करने की इजाजत देना सही होगा. पुलिस कोई ऐसे सबूत पेश नहीं कर पाई, जिनसे ये साबित हो कि दिल्ली में उनके रहने से हिंसा फैलेगी.

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