दिल्ली चुनाव से पहले तीस हजारी कोर्ट ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) को राहत मिल गयी है. कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद को शर्तों के साथ दिल्ली आने की इजाजत दे दी है. तीस हजारी कोर्ट ने पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चंद्रशेखर आजाद को सशर्त जमानत देते हुए 4 सप्ताह के लिए दिल्ली से बाहर रहने का आदेश दिया था.
कोर्ट का कहना है कि भीम आर्मी चीफ को सशर्त दिल्ली आने की इजाजत देगी. कोर्ट ने कहा कि चंद्रशेखर को अपना पूरा सेड्यूल एक दिन पहले डीसीपी क्राइम और कनर्सन डीसीपी को देना होगा.
जय भीम साथियों, माननीय न्यायालय ने मुझे दिल्ली आने की इजाजत दे दी है मैं न्यायपालिका का धन्यवाद करता हूँ,इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। यह संविधान की जीत है। मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ देश को तोड़ने का काम कर रही भाजपा सरकार को हम दिल्ली में सरकार नही बनाने देंगे। pic.twitter.com/uJn3bhjpX5
— Chandra Shekhar Aazad (@BhimArmyChief) January 21, 2020
इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से कहा गया कि डेमोक्रेसी में चुनाव सबसे बड़ा पर्व होता है. इसे सेलिब्रेट करने के लिए सबको आगे आना होगा और ज्यादा भागीदारी के लिए कोर्ट चंद्रशेखर को दिल्ली आने की इजाजत चुनाव के दौरान देता है.
जज कामिनी लऊ ने कहा, लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए. ऐसे में चन्द्रशेखर को चुनाव में भागीदारी करने की इजाजत देना सही होगा. पुलिस कोई ऐसे सबूत पेश नहीं कर पाई, जिनसे ये साबित हो कि दिल्ली में उनके रहने से हिंसा फैलेगी.