जिला मजिस्ट्रेट ने दिए डेढ़ करोड़ से ज़्यादा की अवैध संपत्ति कुर्क करने के आदेश।

गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्तों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई थी डेढ़ करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति।

रामपुर(मुजाहिद ख़ान):जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार माँदड़ ने गैंगस्टर एक्ट में नामजद थाना स्वार क्षेत्र के ग्राम बिजारखाता के शोएब उर्फ सोनू और उस्मान उर्फ कलुआ द्वारा आपराधिक कृत्यों में शामिल होकर अवैध रूप से अर्जित की गई 1,51,50,250 रुपए की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
इन अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों का मूल्यांकन संबंधित अधिकारियों द्वारा कराने के उपरांत जिला मजिस्ट्रेट ने इन दोनों अभियुक्तों की अवैध रूप से धन अर्जित कर बनाई गई संपत्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क करने हेतु संबंधित थाना प्रभारी और तहसीलदार को नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।
अभियुक्त शोएब उर्फ सोनू द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों में 25,65,000 की अनुमानित कीमत का डंपर,21,25,000 की अनुमानित कीमत का दूसरा डंपर,27,30,000 की अनुमानित कीमत की टाटा एसएलपी कैब तथा 4,79,000 की अनुमानित कीमत की सुजुकी विटारा ब्रेजा शामिल है।
अभियुक्त उस्मान उर्फ कलुआ की अवैध संपत्तियों में 41,44,581 की अनुमानित कीमत का डंपर, 27,74,669 की अनुमानित कीमत का दूसरा डंपर तथा 3,32,000 की अनुमानित कीमत की कार शामिल है।

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