रामपुर l नगरपालिका चेयर पर्सन फातिमा जबी जिनके अधिकार बापू मॉल दुकानों की नीलामी न होने से हो रही राजस्व क्षति को लेकर 5 अगस्त 2019 को सीज कर दिए गए थे। जिसको लेकर फातिमा जबी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी और हाई कोर्ट ने स्टे करते हुए 17 अक्टूबर 2019 को अधिकार बहाल करने के आदेश कर दिए थे जबकि जिला प्रशासन ने 3 महीने होने पर भी अधिकार बहाल नहीं किए और लखनऊ से आदेश आने के बाद बहाली की बात कही,वही फातिमा जबी ने कई बार अधिकार बहाल करने के लिए जिलाधिकारी को लिखा लेकिन अधिकार बहाल नहीं हुए।
अब हाइकोर्ट के आदेश हुए 3 महीने होने के बाद राज्यपाल के यहां विशेष सचिव राजीव शर्मा का आदेश 17 जनवरी 2020 को जिला प्रशासन को मिला जिसको लेकर आज नगर पालिका परिसर में ईओ नगर पालिका इंदु शेखर की मौजूदगी में फातिमा जबी के अधिकार बहाल किए गए और चार्ज दिया गया। इस दौरान नगरपालिका अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी गुलदस्ते देकर चैयरपर्सन का स्वागत किया।
वही चेयरपर्सन फातिमा जबी ने कहा कि हमपर बापू मॉल की दुकानों को लेकर आरोप लगाए गए थे लेकिन अब भी इन बीते 6 महीने में भी बापू माल की कितनी दुकानो की नीलामी हो पाई है वो सामने है।हमने नगर पालिका में कोई भी इल्लीगल काम नहीं किया था।अब सब लोग मिलकर काम करें और शहर की साफ सफाई व्यवस्था पर ध्यान दें और किसी भी काम में टालमटोल नहीं होने दी जाएगी।
वहीं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी इंदु शेखर ने कहा जिलाधिकारी को शासन से आदेश मिलने पर इनको चार्ज दिया गया है कहा बापू माल की दुकानों को लेकर राजस्व क्षति की वजह से अधिकार सीज किए गए थे कुछ दुकानें नीलाम हो चुकी है बाकी अब जल्दी ही सभी दुकानों की नीलामी होगी।