आज़म ख़ान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत,जिस मामले में विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई थी,उसमें सेशन कोर्ट ने किया बरी।

जो वक्त उन्होंने जेल के अंदर गुजारा वो वापस नहीं आ सकता।तीन साल की सजा हुई थी और सेशन कोर्ट ने पाया कि गलत साक्ष्यों पर की गई सजा:जुबैर ख़ान,वकील

मुजाहिद ख़ान:बुधवार को एमपी/एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल से सपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री मुहम्मद आज़म ख़ान को बड़ी राहत मिली है।कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आज़म खान को नफरती भाषण देने के आरोप से मुक्त कर दिया।
सपा के कद्दावर नेता मुहम्मद आज़म ख़ान को एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने 27 अक्तूबर 2022 को 2019 में दर्ज मिलक में दिए गए भड़काऊ भाषण के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई थी।जिसके बाद आज़म खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी और वोट डालने का अधिकार भी खत्म कर दिया गया था।और उपचुनाव कराया गया था।
इस सजा के खिलाफ आज़म खान ने एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट में अपील की थी।जिसकी बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें आज़म खान अपने दोनों बेटों अदीब आज़म और अब्दुल्लाह आज़म के साथ कोर्ट में पेश हुए थे।जिसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आजम खान को नफरती भाषण देने के आरोप से मुक्त कर दिया और स्पेशल एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और सेशन कोर्ट के न्यायाधीश ने 70 पेज में अपना फैसला सुनाया।जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया गया है।
स्पेशल एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट के बुधवार को आए इस फैसले से आजम खां को बड़ी राहत मिली है।इस फैसले की खबर आने से आजम खान के परिवार,समर्थकों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
वहीं इसको लेकर आज़म ख़ान पक्ष के सुप्रीम कोर्ट के वकील ज़ुबैर अहमद खान ने बताया कि आज़म खान का 185/2019 का जो मैटर था उसमें निचली अदालत से सजा हुई थी आज स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को गलत ठहराते हुए आजम खां को बरी कर दिया है और अफसोस की बात यह है कि जिस मुकदमे की वजह से उनकी सदस्यता गई थी उस मुकदमे में एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट से वो बरी हो गए हैं जो वक्त उन्होंने जेल के अंदर गुजारा है वह वापस नहीं आ सकता। 3 साल की सजा हुई थी और सेशन कोर्ट ने यह पाया कि जो अभियोजन पक्ष है वह अपने मुकदमे को सही साबित नहीं कर पाया और गलत साक्ष्यों पर सजा की गई है। सदस्यता बहाल होने पर कहा कि यह लीगल बिंदु है इस पर हमारी पूरी टीम सर्च करेगी और जो इसमें लीगल कानूनी कार्यवाही करने की होगी वो करेंगे।

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