30 हज़ार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड-2 को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार,मुक़दमा दर्ज।
रामपुर(मुजाहिद खान):खाध सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त खाध ग्रेड-2 कुलदीप सिंह को मीट ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस निलंबित कर बहाल करने के लिए 30 हजार रुपए रिश्वत लेते एंटी करप्शन की विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया और भ्र्ष्टाचार अधिनियम अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।
बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय के अभीहित अधिकारी डीओ कुलदीप सिंह द्वारा पिछले दिनों भगवत पुत्र सोमपाल सिंह निवासी थाना अजीम नगर क्षेत्र के ग्राम बढ़पुरा शुमाली का मीट ट्रांसपोर्ट लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था और नोटिस जारी कर कमियां बताई थींजिसे बहाल करने के नाम पर भगवत सिंह से अभीहित डी ओ द्वारा एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी जिसे कारोबारी ने देने से मना कर दिया था।बाद में 30 हजार रुपए की बात तय हो गयी थी।रिश्वत के नाम पर मांगे जा रहे 30 हज़ार रुपए की शिकायत मीट कारोबारी ने पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान बरेली सेक्टर बरेली से की थी।
आरोप की पुष्टि होने पर सक्षम अधिकारी के आदेश पर उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान बरेली की टीम ने रामपुर आकर बुधवार को कुलदीप सिंह अभिहित अधिकारी डी ओ कार्यालय खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन को शिकायतकर्ता से 30 हज़ार नगद लेते हुए गंगापुर आवास विकास सेठ जी वकील के आवास के पास घेराबंदी कर सुबह लगभग 10:30 बजे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और बरेली लेकर चली गई।बरेली विजिलेंस ने आरोपी कुलदीप सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान बरेली सेक्टर बरेली मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की।
बरेली विजिलेंस की अपर पुलिस अधीक्षक शैलजा मिश्रा ने बताया कि खाध सुरक्षा विभाग के सहायक खाध आयुक्त खाध ग्रेड-2 कुलदीप सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है।