रामपुर । (जदीद न्यूज)
छह साल की मासूम के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर देने के छह माह पुराने मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी नाज़िल को दोषी माना था।आज कोर्ट ने सुनाई सज़ा।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ था,जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था।
6 मई 2019 में सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र की कांशीराम कालोनी का था। कालोनी में रहने वाले रिक्शा चालक की छह साल की बेटी का शव मिला था,उसकी रेप के बाद हत्या की गई थी। बच्ची का शव मिलने के बाद 22 जून को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था।
इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और फिर पुलिस ने के बाद कालोनी निवासी नाजिल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता कुमार सौरभ ने बताया कि ये मामला रेप के बाद हत्या का था।इसमे तेज़ी से पैरवी हुई आज एडिजे-V की कोर्ट में जज विनोद कुमार ने सज़ा सुनाई है। हैंग टिल डेथ की सज़ा दी गई है।
वही आरोपी की गिरफ्तारी से सजा तक कि पैरवी रामपुर पुलिस ने तेज़ी से की एसपी रामपुर डॉ अजय पाल शर्मा ने बताया कि ये बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल भी हुआ था।इसमे आज फाँसी की सज़ा हुई हैं। इसमे पैरवी करने वाली टीम को प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे। कहा इसमे साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ है।