रामपुर(मुजाहिद खान):अपर जिलाधिकारी प्रशासन जगदम्बा प्रसाद गुप्ता ने सभी नगर निकायों के अध्यक्षों को पत्र जारी करते हुए कहा कि नगर पालिका की कम से कम एक बैठक प्रतिमास उस दिन होगी, जो विनियम द्वारा निश्चित की जाये एवं धारा 86 (5) में की गयी व्यवस्थानुसार ‘‘अध्यक्ष उस सदस्य के नाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देंगे।जो नगर पालिका से स्वीकृति प्राप्त किये बिना नगर पालिका की बैठकों से लगातान तीन मास तक अथवा लगातार तीन बैठकों में, जो भी अवधि दीर्घ हो,अनुपस्थित रहा हों।
16 सितम्बर को नगर पालिका परिषद बिलासपुर एवं 01अक्टूबर को नगर पंचायत शाहबाद में नगरीय क्षेत्र के विकास कार्यो एवं क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में आयोजित बैठकों में नगर निकायों मेें प्रति माह बोर्ड की बैठक नियमित रूप से आयोजित नही की जा रही है व आयोजित बैठकों में अध्यक्ष तथा सभासदगण द्वारा स्वयं प्रतिभाग न कर अपने प्रतिनिधि को बैठक में प्रतिभाग हेतु भेजा जाता है।यह प्रक्रिया परम्परागत एवं संवैधानिक रूप से उचित नही है।
उन्होंने कहा कि जानकारी में आया है कि समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों में अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुपालन में प्रत्येक मास बैठक आहूत नही की जा रही है एवं न ही ऐसे सदस्य जो लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहें है,उन की सूचना प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक नगर निकाय में आगामी प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में बोर्ड की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाये,जिसमें अध्यक्ष एवं समस्त सभासदगण स्वयं प्रतिभाग करें।बैठक की सूचना प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये।इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।




















































