राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में
आधार नम्बर अंकित किए बिना नहीं कर सकते आवेदन।
वेबसाइट के नाम में भी हुआ है परिवर्तन:जगत भूषण
रामपुर(मुजाहिद खान): जिला समाज कल्याण अधिकारी जगत भूषण श्रीवास ने बताया कि
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से सम्बन्धित वेबसाइट में एनआईसी के माध्यम से आधार
आथेन्टिकेशन हो चुकी है,अब नवीन आवेदन-पत्र करने वाले आवेदक आधार नम्बर अंकित किए बिना आवेदन नहीं कर सकते हैं।बताया किराष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़ी वेबसाइट के नाम में भी परिवर्तन हुआ है,जोकि http://sspy-up.gov.in के स्थान पर https://sspy-up.gov.in हो गया है।अतः नवीन आवेदन करने वाले आवेदकों एवं पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को पेंशन प्राप्ति के सम्बन्ध में जानकारी आदि वेबसाइट
https://sspy-up.gov.in पर ही उपलब्ध होगी।