बिलासपुर में महिला से दिनदहाड़े हुई लूट का पुलिस ने किया का खुलासा।
छीनाझपटी में महिला की मोटरसाइकिल से गिरकर हुई थी मौत।
2 महिलाओं सहित 4 गिरफ्तार।घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 32 हज़ार रुपये भी बरामद।
रामपुर(मुजाहिद खान):थाना बिलासपुर क्षेत्र में 04 जनवरी को अज्ञात मोटर साईकिल पर सवार दो व्यक्तियो ने बैंक से पैसे निकालकर पति और बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही महिला से पैसों की थैली छीन ली थी छीनाझपटी में महिला माया देवी उम्र 50 वर्ष मोटरसाइकिल से गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी।जबकि मोटरसाइकिल सवार पैसों की थैली लेकर फरार हो गये थे।दिनदहाड़े लूट की घटना से हड़कम्प मच गया था।जिस पर मोटरसाइकिल सवार अंशू व उसके पिता बलवीर सिंह ने इस सम्बंध में थाना बिलासपुर पर मु0अ0सं0-05/21 धारा 394,302 भादवि बनाम अज्ञात मुक़दमा पंजीकृत कराया था।
जिस पर थाना बिलासपुर पुलिस द्वारा उक्त लूट की घटना में प्रकाश में आये 02 महिलाओं सहित 04 अभियुक्तों जोन पुत्र रमेश निवासी मरियमपुर (उम्र-24 वर्ष),अक्षय पुत्र रघुवीर निवासी मरियमपुर (उम्र-15 वर्ष),शालू पत्नी रघुवीर निवासी मरियमपुर (उम्र-45 वर्ष),मीनाक्षी पुुत्री रघुवीर सिंह निवासी मरियमपुर सभी थाना बिलासपुर,(उम्र-22 वर्ष)को रूद्रपुर रोड चीनी मिल के पास से गिरफ्तार किया गया,जिनके कब्जे से लूट की घटना में प्रयुक्त की गयी मोटर साईकिल हीरो स्पैलेण्डर नम्बर यूपी 22ए.एच 5055,घटना के दौरान पहनी 02 जैकेट व लूट के 40 हज़ार रूपयों में से 32,000 रूपये बरामद हुए।पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्ता शालू ने पूछताछ पर बताया कि उसने 02 ब्यूटी पार्लर रूद्रपुर व माठखेडा में खोल रखे थे।जिसमें कमाई नहीं हो रही थी और खर्च भी बढ़ गए थे जबकि उधार भी ले रखा था और लोग मांग रहे थे।जिसको लेकर लूट की योजना बनाई और घटना को अंजाम दिया।लेकिन छीना-छपटी के दौरान औरत की मोटर साईकिल से गिर जाने के कारण मृत्यु हो गयी।लूटे गये रूपयों को आपस में बाट लिया और पुलिस से बचने के लिए हम लोग इधर-उधर छिपते रहे।लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
जबकि शालू पत्नी रघुवीर निवासी ग्राम मरियामपुर थाना बिलासपुर के आपराधिक इतिहास में-मु0अ0स0 798/17 धारा 494,342,542,504,506 भादवि थाना बिलासपुर में दर्ज है।अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस कर रही है।
गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ-मु0अ0सं0-05/21 धारा 394,302,411 भादवि बनाम जोन व अक्षय,मु0अ0सं0-05/21 धारा 394,102बी,411 भादवि बनाम शालू व मीनाक्षी कार्यवाई की गई।