
निर्वाचन हेतु जिले के 06 मतदेय स्थल किए गए है स्थापित।
रामपुर(मुजाहिद खान): भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन-2020 के तहत मतदान 01 दिसम्बर 2020 को सुबह 08 बजे से सांय 05 बजे के मध्य होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम भरत तिवारी ने बताया कि निर्वाचन हेतु जिले के 06 मतदेय स्थल स्थापित किए गए है।स्वार में कार्यालय नगर पालिका परिषद स्वार में मतदान स्थल स्थापित किया गया है जिसमें घ-59 नगर पालिका परिषद स्वार का समस्त शहरी क्षेत्र,घ-60 नगर पालिका परिषद टाण्डा समस्त शहरी क्षेत्र, घ-64 नगर पंचायत मसवासी का समस्त शहरी क्षेत्र,घ-69 विकास खण्ड स्वार का समस्त ग्रामीण क्षेत्र,बिलासपुर में राजकीय इण्टर कालेज बिलासपुर में घ-61 नगर पालिका परिषद बिलासपुर का समस्त शहरी क्षेत्र,घ-65 नगर पंचायत केमरी का समस्त शहरी क्षेत्र,घ-70 विकास खण्ड बिलासपुर का समस्त ग्रामीण क्षेत्र,मिलक में पूर्व माध्यमिक विद्यालय घ-62 नगर पालिका परिषद मिलक का समस्त शहरी क्षेत्र एवं घ-71 समस्त ग्रामीण क्षेत्र,रामपुर में राजकीय हामिद इण्टर कालेज के कक्ष संख्या-01 में घ-63 नगर पालिका रामपुर का समस्त शहरी क्षेत्र आंशिक क्रम संख्या 01 से 600 तक,राजकीय हामिद इण्टर कालेज कक्ष संख्या-02 में घ 63-नगर पालिका परिषद रामपुर का समस्त शहरी क्षेत्र क्रम संख्या-601 से अंत तक,घ-67 विकास खण्ड चमरौआ एवं घ-68 सैदनगर का समस्त ग्रामीण क्षेत्र,शाहबाद में खण्ड विकास कार्यालय शाहबाद में घ-66 नगर पंचायत शाहबाद का समस्त शहरी क्षेत्र एवं घ-72 विकास खण्ड शाहबाद का समस्त ग्रामीण क्षेत्र मतदान का क्षेत्र स्थापित किया गया है।
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त मतदाता अपने से सम्बन्धित मतदान स्थल पर अपना मत अभिलिखित करने हेतु मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 09 विकल्प आधार कार्ड,ड्राईविंग लाईसेंस,पैन कार्ड,भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, सांसदो/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये अधिकारिक पहचान पत्र,शैक्षिक संस्थाओं,जिनमें सम्बन्धित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन नियोजित हो,द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र,विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र मूलरूप में,सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र मूलरूप में से कोई एक विकल्प होने पर अपना मत अभिलिखित करेंगे।